तिरुवनंतपुरम, तीन सितंबर (भाषा) केरलम की वे महिलाएं राज्य सरकार की राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के तहत वित्तीय सहायता पाने की पात्र होंगी जिन्होंने दूसरे राज्यों के पुरुषों से शादी की है। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने यह जानकारी दी।
मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस पात्रता से जुड़ी सूचना राशन की दुकानों और अन्य सार्वजनिक वितरण केंद्रों के सूचनापट पर लगाई जाएगी ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके।
उन्होंने बताया कि चंद्रन चामी नामक व्यक्ति ने राशन की दुकानों के सूचनापट पर इस जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा था।
जैकब ने कहा कि एनएफबीएस के नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत उन महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा, जो अपने पति की मृत्यु के बाद केरलम लौटकर यहां स्थायी रूप से बस गई हैं।
संशोधित प्रावधानों के अनुसार, ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता पाने के लिए संबंधित राज्यों के जिला अधिकारियों से जारी प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें यह पुष्टि होनी चाहिए कि उन्हें पहले एनएफबीएस के तहत कोई सहायता नहीं मिली है।
मंत्री ने कहा, ‘‘वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से ठीक पहले लगातार कम से कम तीन वर्ष तक केरलम में रहने वाले सभी लोगों को इस योजना के लिए केरलमवासी माना जाएगा।’’
एनएफबीएस के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
भाषा शोभना देवेंद्र
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