If you file tax if you have less than 2.50 lakh income, then you will

2.50 लाख से कम इनकम होने पर टैक्स फाइल किया तो मिलेगा ये फायदा… जाने पूरी खबर

सेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में इनकम ग्रुप में आने वाले व्यक्ति को अपना आईटीआर समय सीमा से पहले फाइल करने की सलाह दी जाती है।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : July 16, 2022/5:23 pm IST

ITR filing for AY 2022-23: एसेसमेंट ईयर 2022-23 या वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में इनकम ग्रुप में आने वाले व्यक्ति को अपना आईटीआर समय सीमा से पहले फाइल करने की सलाह दी जाती है। बता दें कि यह उन लोगों के लिए भी जरूरी है, जिनकी सालाना आय ₹2.50 लाख से कम है। कम इनकम वाले व्यक्ति को ऑटोमोटेटेड इनकम टैक्स नोटिस से बचने में मदद करेगा।

क्या है कहते हैं एक्सपर्ट?
टैक्स और निवेश एक्सपर्ट  के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ITR फाइल नहीं करता है, तो वह TDS कटौती पर आईटीआर रिफंड का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, जिनका टीडीएस डिडक्शन होता है  उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। फिर चाहे उनकी सालाना आय आयकर सीमा से कम यानी ₹2.5 लाख प्रति वर्ष ही क्यों न हो। जब आपकी सालाना  आय सीमा से कम है, तब भी आईटीआर दाखिल करना समझदारी क्यों है? इस पर डेलॉयट इंडिया की पार्टनर आरती रावते ने कहा, “यह सलाह दी जाती है कि कम इनकम होने पर भी शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करें। इससे आपको कई फायदे मिलेंगे। जब आपको पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा के लिए आवेदन करना होगा तब वहां आपको यह डिटेल काम आ सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटेड नोटिस भेजकर कारण पूछा गया कि टैक्स रिटर्न क्यों दाखिल नहीं किया गया है? अगर आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पूछे जाने वाले इस सवाल से बच जाएंगे।”

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शून्य आईटीआर के फायदे
टैक्सबड्डी डॉट कॉम के संस्थापक सुजीत बांगर ने 2.5 लाख रुपये से कम होने पर भी आईटीआर दाखिल करने के लाभों पर कहा, “कोई अपने नियोक्ता या किसी अन्य भुगतानकर्ता द्वारा काटे गए टीडीएस के खिलाफ आईटीआर रिफंड का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए, यदि आपकी आय छूट सीमा से कम है, तब भी आयकर रिटर्न दाखिल करना भी फायदेमंद है।”
उन्होंने कहा कि यदि आप किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वह होम लोन हो या कार लोन या फिर पसर्नल लोन, बैंक या लोन देने वाले संस्थान आईटी रिटर्न मांगता है और अगर आप आईटी रिटर्न जमा करते हैं तो आपका लोन जल्दी अप्रूल हो जाएगा।

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आपको कब nil ITR फाइल करनी चाहिए?
1. यदि ‘टोटल टैक्सेबल इनकम’ बेसिक लिमिट  से कम है और ‘ग्रोस टोटल इनकम’ बेसिक लिमिट से अधिक है, तो आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है।\
2. यदि टीडीएस का भुगतान किया जा चुका है, तो उसका रिफंड पाने के लिए आईटीआर दाखिल करना होगा।
3. लोन, वीजा आदि के लिए आवेदन करने के लिए आईटीआर की आवश्यकता होती है।
4. यदि कोई बिजली की खपत पर कुल ₹1 लाख या उससे अधिक खर्च करता है तो रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए।
5. यदि किसी ने अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर ₹2 लाख या उससे अधिक खर्च किए हैं, तो आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता है।
6. यदि किसी के पास भारत से बाहर कोई संपत्ति है तो उसे अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए। या फिर यदि कोई भारत के बाहर किसी संपत्ति का लाभार्थी है, तो आईटीआर दाखिल जरूर करें।
7. अगर किसी ने DTAA जैसी Tax treaty के तहत राहत का क्लेम किया है, तो उसे आईटीआर दाखिल करना ही चाहिए।

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