आप बस खबर देखते हो और जनहित याचिका दायर कर देते हो : उच्चतम न्यायालय
आप बस खबर देखते हो और जनहित याचिका दायर कर देते हो : उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने फर्जी मेडिकल डिग्री के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका को बुधवार को खारिज करते हुए बार-बार ऐसी याचिकाओं का अदालत में ‘‘अंबार लगाने’’ को लेकर याचिकाकर्ता से नाखुशी जताई।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘आप हर हफ्ते एक जनहित याचिका दाखिल करते हैं। आप किस तरह की याचिकाएं तैयार करते हैं? आपने तो इसे एक कारखाना बना दिया है। आप हर हफ्ते रिट याचिकाएं दायर करते हैं। जैसे ही आप खबर देखते हैं, याचिका का मसौदा तैयार कर लेते हैं। क्या आप प्रचार और लोकप्रियता के लिए ये याचिकाएं दाखिल करते हैं? अब बस इस तरह लगातार हमारे सामने याचिकाओं का अंबार मत लगाइए।’’
याचिका में चिकित्सा से जुड़े नियमों का ऑडिट कराने और इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश का अनुरोध किया गया था।
भाषा खारी वैभव
वैभव

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