जुबिन गर्ग की मौत का मामला : सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

जुबिन गर्ग की मौत का मामला : सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

जुबिन गर्ग की मौत का मामला : सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
Modified Date: May 26, 2026 / 10:47 pm IST
Published Date: May 26, 2026 10:47 pm IST

गुवाहाटी, 26 मई (भाषा) गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को एक विशेष अदालत ने आरोप तय किए।

लोक अभियोजक जियाउल कमर ने बताया कि विशेष त्वरित अदालत की न्यायाधीश शर्मिला भुयान ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पढ़े, जिस पर आरोपियों ने ‘‘खुद के निर्दोष’’ होने की दलील दी।

कमर ने बताया कि मामले में आठ जून से गवाहों की गवाही दर्ज होगी और रोजाना आधार पर सुनवाई होगी। लोक अभियोजक को गवाहों की सूची एक ही बार में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘आरोपों को पढ़कर सुनाए जाने के बाद, आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने की घोषणा की।’’

गर्ग की पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव (एनईआईएफ) के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे।

एनईआईएफ के मुख्य आयोजक श्यामकनु महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, गर्ग के दो बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, असम पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) संदीपन गर्ग, और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) नंदेश्वर बोरा एवं प्रबीन वैश्य मामले में आरोपी के रूप में जेल में हैं।

उनपर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था।

राज्य भर में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के तहत एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गर्ग की मौत के मामले की जांच की।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश


लेखक के बारे में