जुबिन गर्ग की मौत का मामला : मुख्य आरोपी श्यामकानु की जमानत याचिका खारिज
जुबिन गर्ग की मौत का मामला : मुख्य आरोपी श्यामकानु की जमानत याचिका खारिज
गुवाहाटी, 30 अप्रैल (भाषा) असम की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानु महंत की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके ‘‘भाग जाने का खतरा’’ है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, फास्ट-ट्रैक अदालत की न्यायाधीश शर्मिला भुइयां ने सिंगापुर में आयोजित ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के मुख्य आयोजक महंत की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय 52 वर्षीय गर्ग की मौत हो गई थी। वह ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ में भाग लेने गये थे।
लोक अभियोजक जियाउल कमर ने अदालत परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘अदालत ने पाया कि घटना के बाद महंत का रवैया खराब था। जुबिन गर्ग की मदद करने के बजाय, वह मलेशिया भाग गया था, और उसे लुकआउट नोटिस जारी करके वापस लाया गया था। इसलिए, अगर महंत को जमानत दी जाती है तो उसके भागने का खतरा है।’’
महंत ने जमानत के लिए 10 अप्रैल को अदालत में अर्जी दी थी।
कमर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने जांचकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अपनी दलीलें पेश कीं।
इस मामले में आरोपी के तौर पर श्यामकानु महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके बैंड के दो सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत, गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग, और पीएसओ नंदेश्वर बोरा तथा प्रवीन वैश्य जेल में हैं।
कमर ने कहा, ‘‘श्यामकानु और सिद्धार्थ शनिवार को अपनी लिखित दलीलें पेश करेंगे। सिद्धार्थ की जमानत याचिका पर फैसला भी उसी दिन सुनाया जाएगा।’’
उन्होंने बताया कि आरोप तय करने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।
भाषा शफीक वैभव
वैभव

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