मुम्बई, महाराष्ट्र। मुम्बई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मादक पदार्थ मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। अदालत ने चार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं। विशेष अदालत के न्यायाधीश जी. बी. गुराव ने मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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विशेष लोक अभियोजक अतुल सरपांडे ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए, अभियोजन पक्ष की इस बात को स्वीकार किया कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि अदालत को आदेश मिलने के बाद वे आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे । उन्होंने कहा, ‘‘एनडीपीएस विशेष अदालत द्वारा पारित ओदश मिलने के बाद, हम अगले सप्ताह आगे की कार्रवाई पर और बंबई उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला लेंगे।’’
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रिया ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उन्हें मामले में गलत फंसाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा था कि तीन दिन की पूछताछ के दौरान जब वह एनसीबी के समक्ष पेश हुईं तो उन्हें स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया गया था। एनसीबी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि रिया को पता था कि राजपूत मादक पदार्थों का सेवन कर रह हैं। इसके बावजूद उन्होंने मादक पदार्थ खरीदना तथा उसके लिए भुगतान करना जारी रखा।
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एनसीबी ने कहा कि इस मामले में जब्त की गई प्रतिबंधित मादक पदार्थों की मात्रा कम थी, फिर भी यह वाणिज्यिक मात्रा थी और 1,85,200 रुपये की थी। एनसीबी ने जमानत याचिका के जवाब में दाखिल किए हलफनामे में कहा था, ‘‘रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए मादक पदार्थों की व्यवस्था करते थे और उसके पैसे देते थे।’’
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एनसीबी ने तीन दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था। शौविक और राजपूत के ‘हाउस मैनेजर’ सैमुअल मिरांडा को एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच कर रही हैं। गौरतलब है कि राजूपत गत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत पाये गये थे।
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