Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पाक से कनेक्शन! CEPI कर सकती है इन तीन प्रॉपर्टियों पर कब्जा, करोड़ों की संपत्तियों का हुआ खुलासा
Saif Ali Khan: सैफ अली खान का पाक से कनेक्शन! CEPI कर सकती है इन तीन प्रॉपर्टियों पर कब्जा, करोड़ों की संपत्तियों का हुआ खुलासा
Saif Ali Khan। Photo Credit: @actorsaifalikhan
- सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा
- सैफ की तीन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं
- भोपाल व आसपास की करीब 550 एकड़ भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज थी
Saif Ali Khan: बॉलीवुड के मश्हूर एक्टर सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्तियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि, सैफ की तीन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं, जिनमें भोपाल, सीहोर और रायसेन की करोड़ों की संपत्तियां शामिल है। दरअसल, गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) ने 8 मई 2025 को भेजे पत्र में बताया कि, नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां आबिदा और आफताब बेगम पाकिस्तान की नागरिक थीं। इसलिए उनकी हिस्सेदारी वाली संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित की गई हैं।
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सर्वे कर रही CEPI टीम
यह जानकारी समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री की शिकायत पर दी गई है। CEPI टीम अब इस मामले में सर्वे कर रही है। अग्निहोत्री ने मांग की है कि ‘1949 के मर्जर एग्रीमेंट की मूल प्रति नवाब परिवार से मांगी जाए। साथ ही, प्रस्तुत न करने पर संपत्तियां राजसात की जाएं। हाईकोर्ट में दी गई माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल व आसपास की करीब 550 एकड़ भूमि नवाब परिवार के नाम दर्ज थी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी।’
भारत में है पाकिस्तानियों की कुल 12,983 संपत्तियां
MHA की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में पाकिस्तानियों की कुल 12,983 संपत्तियां हैं। ये सभी शत्रु संपत्ति के अधीन आती हैं। ये संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास हैं। इनमें से अधिकांश संपत्ति उत्तर प्रदेश (5688) और पश्चिम बंगाल (4354) में स्थित हैं।
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शत्रु संपत्ति क्या है?
एनिमी प्रॉपर्टी या शत्रु संपत्ति से मतलब ऐसी सम्पत्ति से है जो किसी दुश्मन देश, उसके आश्रित या दुश्मन देश की फर्म की है। 1968 के शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इन संपत्तियों को सरकार ने जब्त कर लिया और CEPI को सौंप दिया।वहीं, 2017 में कानून में संशोधन के बाद, अब भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी किसी उत्तराधिकारी को इन संपत्तियों पर दावा करने या मुआवजे की मांग का अधिकार नहीं है, लेकिन CEPI को इन संपत्तियों को बेचने, लीज पर देने या अन्य उपयोग का अधिकार है।

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