Udaipur Files Movie/Image Source: IBC24
नई दिल्ली: Udaipur Files Movie: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को गुरुवार 24 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने फिल्म निर्माता को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए 6 कट्स को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से आदेश की कॉपी दूसरे पक्ष को सौंपने को भी कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की। फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
Udaipur Files Movie: वहीं फिल्म पर रोक लगाने की एक अन्य याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की ओर से दायर की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्यवाही पूरी होने तक इंतजार करने का निर्देश दिया था और आरोपी को भी मंत्रालय की प्रक्रिया में अपनी बात रखने की अनुमति दी थी। मंत्रालय की समिति ने फिल्म की समीक्षा के बाद 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार करते हुए निर्माता को उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मंत्रालय ने अपना आदेश जारी कर दिया है जिसमें ये 6 बदलाव सुझाए गए हैं।
Udaipur Files Movie: बता दें की फिल्म की शुरुआत में मौजूद वर्तमान डिस्क्लेमर को हटाकर समिति द्वारा सुझाया गया नया और अधिक संतुलित डिस्क्लेमर जोड़ा जाए। फिल्म के अंत में दर्शाए गए क्रेडिट्स में जिन व्यक्तियों को धन्यवाद दिया गया है उन संदेशों को पूरी तरह हटाया जाए। फिल्म में दिखाया गया AI-निर्मित दृश्य जिसमें सऊदी अरब शैली की पगड़ी नजर आती है उसे बदला जाए क्योंकि यह दृश्य सांस्कृतिक रूप से भ्रामक या संवेदनशील हो सकता है। फिल्म में नूतन शर्मा नाम का हर उल्लेख एक नए नाम से बदला जाए। नूतन शर्मा का यह संवाद हटाया जाए की मैं तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 24 जुलाई 2025 को करेगा। तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।