Flag Code Of India

अगर आप भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर घूमते हैं तो पड़ सकता है भारी! जानें क्या हैं नियम

अगर आप भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर घूमते हैं तो पड़ सकता है भारी ! Flag Code Of India does not allow the tricolor to vehicle

Edited By :   Modified Date:  January 26, 2023 / 06:35 AM IST, Published Date : January 26, 2023/6:35 am IST

नई दिल्ली। Flag Code Of India गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज पूरा देश तिरंगा से लहराएगा। सड़कों और दुकानों में पिछले दिनों से झंडे बिकना शुरू भी हो चुके है। आपने अक्सर देखा होगा इस मौके पर अक्सर लोग अपने घरों, दुकानों, स्कूलों और संस्थाओं में झंडा फहराते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने कार या बाइक पर झंडा लगाकर घूमते है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं। साथ ही, ये जानना भी जरूरी है कि गाड़ियों पर कौन-कौन तिरंगा लगा सकता है।

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Flag Code Of India आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक हर कोई अपनी गाड़ी में तिरंगा नहीं लगा सकता। गाड़‍ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है। अगर ऐसे करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कर्रवाई की जा सकती है।

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फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2022 के पैराग्राफ 3.44 के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इजाजत होती है। इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।

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