इस राज्य में पानी का बकाया जल शुल्क होगा माफ, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
Waiver of outstanding water charges for rural families: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण परिवारों के लिए बकाया जल शुल्क माफ करने को मंजूरी दी
Haryana Cabinet
Haryana Cabinet : चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रामीण परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बुधवार को अधिभार और ब्याज सहित बकाया जल शुल्क माफ करने को मंजूरी दे दी। यह शुल्क करीब 374.28 करोड़ रुपये का है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से राज्य भर के ग्रामीण इलाकों में 28.87 लाख जल कनेक्शन धारकों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया।
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बयान में कहा गया है कि हालांकि, यह छूट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थागत, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं है। मंत्रिमंडल ने गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक बकाया कुल 336.35 करोड़ रुपये की जल शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल हैं।”
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2023 तक बकाया जल शुल्क पर कुल 37.93 करोड़ रुपये के अधिभार और ब्याज की छूट को मंजूरी दे दी है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्ति के बाद ‘ग्रामीण चौकीदार’ (चौकीदार) को दो लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चौकीदार नियम, 2013 में संशोधन करने को भी मंजूरी दे दी।
Haryana Cabinet : कैबिनेट ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को 2,750 रुपये प्रति माह की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक के किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्राप्त किए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी।

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