पूर्व BJP पार्षद एवं रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के पति को 5 साल की कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Former BJP councilor sentenced to 5 years imprisonment: मामला 2018 का है, असल में सुंदर नगर में एक जमीन के सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद ब्राम्हणपारा के पार्षद आकाश दुबे ने आरआई राजेंद्र चंद्राकर की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी।

पूर्व BJP पार्षद एवं रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के पति को 5 साल की कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Live Murder Video| Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 11, 2025 / 08:01 pm IST
Published Date: April 11, 2025 7:55 pm IST
HIGHLIGHTS
  • MIC मेंबर के पति आकाश दुबे को पांच साल की सजा
  • आकाश दुबे और श्याम साहू दोनों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास

रायपुर: Former BJP councilor sentenced to 5 years imprisonment रायपुर में भाजपा के पूर्व पार्षद को 5 साल की सजा हुई है। पूर्व पार्षद आकाश दुबे ने 7 साल पहले जमीन सीमांकन के मामले में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की थी। इस मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। इसके अलावा पूर्व पार्षद के अन्य साथी श्याम साहू को 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई है।

रायपुर में पटवारी और आरआई से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सुंदर नगर की पार्षद और MIC मेंबर सरिता दुबे के पति आकाश दुबे को पांच साल की सजा सुनाई है। आकाश दुबे खुद भी भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। मामला 2018 का है, असल में सुंदर नगर में एक जमीन के सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद ब्राम्हणपारा के पार्षद आकाश दुबे ने आरआई राजेंद्र चंद्राकर की बेसबॉल के बैट से पिटाई कर दी थी।

read more:  CG Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा, दो लोगों की मौत, सात लोग घायल, मचा हड़कंप, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

 ⁠

पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी टीम

बचाव करते हुए आरआई ने भागने की कोशिश की। लेकिन आकाश दुबे ने उन्हें दौड़कर फिर पकड़ा लिया और जमकर पीटा। मारपीट में आरआई का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अफसरों की टीम पार्षद के करीबी की जमीन का सीमांकन करने गई थी। वे सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे। नाराज होकर उन्होंने पार्षद को बुलवा लिया। उसी के बाद विवाद हुआ। पार्षद आकाश दुबे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था।

इस मामले में आकाश दुबे और उसके साथी श्याम साहू के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 186, 353, 332, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। गंभीर धाराओं में दर्ज इस मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहाँ अदालत ने आकाश दुबे और श्याम साहू दोनों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

read more: वक्फ संशोधन बिल का विरोध जारी! जमीअत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, कहा- ‘मौलिक अधिकारों का हुआ घोर उल्लंघन’

गौरतलब है कि आकाश दुबे की पत्नी वर्तमान में पार्षद हैं और रायपुर नगर निगम में MIC सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। मामले में फैसला आने के बाद शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com