हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन पर लगाई रोक, स्कूल शिक्षा विभाग ने कल जारी की थी प्रमोशन की लिस्ट

promotion of lecturer to principal banned: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग याचिका लगाई है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है।

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन पर लगाई रोक, स्कूल शिक्षा विभाग ने कल जारी की थी प्रमोशन की लिस्ट

promotion of lecturer to principal banned, image source: ibc24

Modified Date: May 1, 2025 / 05:32 pm IST
Published Date: May 1, 2025 5:31 pm IST
HIGHLIGHTS
  • याचिका में डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई
  • राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की
  • मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई

बिलासपुर: promotion of lecturer to principal banned, व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य शासन ने बुधवार को प्राचार्य प्रमोशन की सूची जारी की थी। स्कूल शिक्षा विभाग के फैसले पर उच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में अब 7 मई को अगली सुनवाई होगी।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग याचिका लगाई है। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई चल रही है।

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पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि बीते सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर दिया है।

कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी

promotion of lecturer to principal banned, बुधवार को ही राज्य शासन ने प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी की थी। जिसमें ई संवर्ग के 1524 एवं टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर अखिलेश त्रिपाठी की याचिका में डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में प्राचार्य पदोन्नति फोरम द्वारा हस्तक्षेप याचिका लगाई गई है।

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सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को जानकारी दी कि भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध हाई कोर्ट के अन्य बेंच में भी याचिका लंबित है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अलग-अलग बेंच में सुनवाई हो रही सभी याचिका को क्लब कर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करने का निर्देश दिया।

आज ही चीफ जस्टिस की बेंच में 24वे नंबर पर फ्रेश मैटर भर्ती पदोन्नति नियम 2019 को लेकर पुरुषोत्तम सिंह यदु की याचिका लगी हुई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि डीबी में आपके द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की व्यवस्था दी है। इसी के तहत आज मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट की नाराजगी कुछ इस तरह सामने आई है।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com