भोपाल: MP New liquor policy, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होगी, जिसके तहत 19 शहरों में शराब की बिक्री पर रोक लग जाएगी। इसके परिणामस्वरूप आबकारी विभाग को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इस नई नीति के तहत “लो अल्कोहलिक बेवरेज बार” भी शुरू किए जाएंगे, जहां केवल बीयर, वाइन, और 10% तक अल्कोहल वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ ही परोसे जाएंगे। इन बारों में स्प्रिट और अन्य उच्च अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की अनुमति नहीं होगी।
MP New liquor policy, राज्य में वर्तमान में 460-470 शराब और बीयर बार हैं, लेकिन नई नीति के तहत इस संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही, 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होगा, जिनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस कदम से राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।
हालांकि, इन क्षेत्रों में शराब लाने और व्यक्तिगत रूप से पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि राज्य में निषेध कानून लागू नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को इस फैसले की घोषणा की थी। इसके अलावा, नई नीति के तहत शराब की दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है, जबकि हेरिटेज शराब और वाइन उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आने वाले वित्त वर्ष से, विदेशी शराब की बोतलें बनाने वाली इकाइयों को शराब बनाने, भंडारण, निर्यात, आयात और बिक्री की अनुमति भी दी जाएगी।