Parental consent for social media accounts: बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी! केंद्र ने जारी किया मसौदा नियम

Parental consent for social media accounts: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में बताया कि आम जनता इन मसौदा नियमों पर सुझाव और आपत्तियां सरकार के नागरिक सहभागिता मंच, MyGov.in पर 18 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत कर सकती है।

Parental consent for social media accounts: बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी! केंद्र ने जारी किया मसौदा नियम

Parental consent for social media accounts, image source: AI

Modified Date: January 4, 2025 / 12:12 am IST
Published Date: January 4, 2025 12:09 am IST

नईदिल्ली: Parental consent for social media accounts 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। यह प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियमों में किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने शुक्रवार को प्रकाशित किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में बताया कि आम जनता इन मसौदा नियमों पर सुझाव और आपत्तियां सरकार के नागरिक सहभागिता मंच, MyGov.in पर 18 फरवरी, 2025 तक प्रस्तुत कर सकती है।

मसौदा नियमों में बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सख्त बनाने पर जोर दिया गया है। डेटा फिड्यूशरी (data fiduciaries) – जिन्हें व्यक्तिगत डेटा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है – को नाबालिगों का डेटा संसाधित करने से पहले उनके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति प्राप्त करनी होगी।

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सहमति सत्यापित करने के लिए फिड्यूशरी को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों या डिजिटल आईडेंटिटी टोकन, जैसे डिजिटल लॉकर से जुड़े टोकन का उपयोग करना होगा। हालांकि, शैक्षणिक संस्थानों और बाल कल्याण संगठनों को इन नियमों के कुछ प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

बच्चों के डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ, मसौदा नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने का भी प्रस्ताव रखते हैं। इनमें उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा को हटाने की मांग करने और कंपनियों से यह स्पष्ट करने का अधिकार मिलेगा कि उनका डेटा क्यों एकत्र किया जा रहा है।

डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है, जिससे डेटा फिड्यूशरी के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उपभोक्ताओं को डेटा संग्रह प्रथाओं को चुनौती देने और डेटा उपयोग के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार भी होगा।

मसौदा नियम “ई-कॉमर्स संस्थाएं”, “ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ” और “सोशल मीडिया मध्यस्थ” जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थों को परिभाषित करते हैं और उनके लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तय करते हैं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मसौदा के अनुसार, ऐसे मध्यस्थ हैं जो मुख्य रूप से उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत, जानकारी साझा करने, प्रसार और संशोधन की सुविधा प्रदान करते हैं।

इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है। यह बोर्ड पूरी तरह से डिजिटल नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा।

बोर्ड दूरस्थ सुनवाई करेगा, उल्लंघनों की जांच करेगा, जुर्माना लगाएगा, और सहमति प्रबंधकों (consent managers) का पंजीकरण करेगा – जिन्हें डेटा अनुमतियों को प्रबंधित करने का कार्य सौंपा जाएगा। सहमति प्रबंधकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा और न्यूनतम 12 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति बनाए रखनी होगी।

ये व्यापक उपाय डेटा फिड्यूशरी को मजबूत तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखते हैं, विशेष रूप से बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों के संबंध में।

मसौदा नियमों में शैक्षणिक उपयोग जैसे विशिष्ट परिदृश्यों में छूट का प्रावधान भी शामिल है, ताकि बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाले संस्थानों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

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टॉप 5 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और उनके उत्तर:

क्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी?

हां, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मसौदा नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता या अभिभावकों की सहमति लेनी होगी।

माता-पिता की सहमति की सत्यापन प्रक्रिया कैसे होगी?

डेटा फिड्यूशरी को सहमति सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्रों (जैसे आधार कार्ड) या डिजिटल आईडेंटिटी टोकन (जैसे डिजिटल लॉकर) का उपयोग करना होगा।

क्या इन नियमों से किसी को छूट मिलेगी?

हां, शैक्षणिक संस्थानों और बाल कल्याण संगठनों को इन नियमों के कुछ प्रावधानों से छूट दी जा सकती है, ताकि उनकी कार्यक्षमता पर अनावश्यक बोझ न पड़े।

यदि डेटा उल्लंघन होता है, तो क्या कार्रवाई की जाएगी?

मसौदा नियमों के तहत, डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उल्लंघनों की जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

सामान्य उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा पर कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे?

उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा को हटाने की मांग करने, डेटा संग्रह के उद्देश्य पर स्पष्टीकरण मांगने, और डेटा संग्रह प्रथाओं को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com