Section 144 Implemented in MP : आचार संहिता के साथ ही एमपी में धारा 144 लागू, इन कार्यों के लिए SDM से लेनी पड़ेगी अनुमति

Section 144 Implemented in MP : एमपी में आचार संहिता के साथ ही 81 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के धरना, रैली, जुलूस

Section 144 Implemented in MP : आचार संहिता के साथ ही एमपी में धारा 144 लागू, इन कार्यों के लिए SDM से लेनी पड़ेगी अनुमति

Section 144 Implemented in MP


Reported By: Harpreet Kaur,
Modified Date: March 17, 2024 / 12:36 pm IST
Published Date: March 17, 2024 12:36 pm IST

भोपाल : Section 144 Implemented in MP : मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एमपी की 29 सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग की जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही एमपी में धारा 144 लागू हो गई है। एमपी में आचार संहिता के साथ ही 81 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के धरना, रैली, जुलूस नहीं कर सकेंगे। इसके बाद साथ ही बैंड- बाजे, DJ बजाने के लिए भी अब SDM से अनुमति लेनी पड़ेगी।

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आचार संहिता के दौरान न करे ये काम

Section 144 Implemented in MP : इसके साथ ही मकान मालिकों को अपने किरायदारों की जानकारी नजदीकी थाने में देनी होगी। किराएदार रखने पर थाना प्रभारी को तुरंत सूचना देनी होगी। आचार संहिता के दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है।

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