मध्य प्रदेश में 24 घंटे बाजार खोलने पर बड़ा अपडेट, इस जिले के कलेक्टर ने आदेश को किया निरस्त
Big update on opening of markets for 24 hours in Madhya Pradesh, the collector of this district cancelled the order
Big update on opening of market for 24 hours
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन में नई व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में शीघ्र ही नई कार्ययोजना बनाकर बाजार एवं व्यवसायिक संस्थाओं का संचालन रात्रि में होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बी.आर.टी.एस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घण्टे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इंदौर संभाग के मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ड्रग के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और इंदौर में रात्रिकालीन बाजार एवं व्यवसायिक संस्थानों के संचालन के संबंध में नई व्यवस्था लागू करने के संबंध में विषय रखा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल निर्देश दिये कि इंदौर शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जायेगी। ड्रग के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रूप से रोक लगाई जायेगी। बड़े दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने विगत 13 सितम्बर 2022 को म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24×7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति हेतु जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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