New Criminal Law: 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, हजारों पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

New Criminal Law: 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, हजारों पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

New Criminal Law: 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून, हजारों पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

New Criminal Law


Reported By: Vivek Pataiya,
Modified Date: June 27, 2024 / 09:18 am IST
Published Date: June 27, 2024 9:18 am IST

भोपाल। New Criminal Law: 1 जुलाई से देशभर में नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। अब इन कानूनों के बेहतर ढंग से पालन के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं नए प्रावधानों को लेकर मध्यप्रदेश पुलिस की तैयारी लगातार जारी है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सभी विवेचना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

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पिछले वर्ष लागू किए गए नए कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023- के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। ये कानून एक जुलाई से लागू होंगे। वहीं डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की तैयारियों की समीक्ष की। इसके साथ वीसी में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी भी शामिल हुए।

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New Criminal Law:  डीजीपी सुधीर सक्सेना ने कहा कि, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में कार्यक्रम आयोजित कर नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी एडीजी/आईजी, रेंज डीआईजी ,पुलिस अधीक्षकों से नए कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से इस प्रशिक्षण को कॉन्टेबल स्तर तक भी पहुंचाया गया। इसमें एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है और इसके साथ ही सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। वहीं बताया गया कि टेबल्स की मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों काे पुलिसकर्मी समझ सकेंगे।

 

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