NIA कोर्ट ने सात लोगों को सुनाई मौत की सजा, एक को आजीवन कारावास, भोपाल-उज्जैन ट्रेन में ब्लास्ट का मामला
कोर्ट ने मो. फैसल, गौस मो.खान, मो.अजहर को मौत की सजा सुनाई है। आतिफ मुज्जफर, मो.दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को भी मौत की सजा दी है।
Education Department blacklisted AISECT
NIA court sentenced death to seven people
भोपाल। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के मामले में NIA कोर्ट ने 7 लोगों को सजा सुना दी है। 7 आतंकियों को फांसी की सजा दी गई है। वहीं एक 1 आतंकी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सभी प्रतिबंधित संगठन ISIS के आतंकी हैं।
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बता दें कि कोर्ट ने मो. फैसल, गौस मो.खान, मो.अजहर को मौत की सजा सुनाई है। आतिफ मुज्जफर, मो.दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को भी मौत की सजा दी है।
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मो.आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास दिया गया है, 7 मार्च 2017 को यूपी ATS ने मामला दर्ज किया था। गिरफ्तार आतंकियों से हथियार और बारूद जब्त हुए थे।

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