Panchayat Sachiv Niyamitikaran: पंचायत ​सचिवों के नियमितीकरण पर आया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का जवाब, जानकारी सुनकर झूमने लगेंगे खुशी से

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Panchayat Sachiv Niyamitikaran: पंचायत ​सचिवों के नियमितीकरण पर आया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का जवाब, जानकारी सुनकर झूमने लगेंगे खुशी से

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  • Publish Date - July 26, 2026 / 03:04 PM IST,
    Updated On - July 26, 2026 / 03:05 PM IST

Panchayat Sachiv Niyamitikaran: पंचायत ​सचिवों के नियमितीकरण पर आया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का जवाब, जानकारी सुनकर झूमने लगेंगे खुशी से / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • सरकार ने पंचायत सचिवों के नियमितीकरण पर दिया जवाब
  • पंचायत मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं
  • दूसरे जिले में संविलियन के लिए 2026 की स्थानांतरण नीति लागू

भोपाल: Panchayat Sachiv Niyamitikaran पंचायत सचिवग्रामीण भारत के विकास की वो कड़ी जो सरकारी योजनाओं को सरपंच और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाते हैं। लेकिन बीते कुछ समय से पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो लंबित वेतन भुगतान की बात हो या लंबे समय से मांग रहे नियमितीकरण की बात हो। हालांकि हर बार उन्हें ये अश्वासन दिया जाता रहा है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं, अब सरकार की ओर से पंचायत सचिवों के नियमितिकरण को लेकर जवाब भी आ गया है।

पंचायत सचिवों का नियमितीकरण

Panchayat Sachiv Niyamitikaran दरअसल मानसून सत्र के दौरान बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने पंचायत मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि ”क्या मध्यप्रदेश के ग्राम पंचायतों के सचिवों के स्थानान्तरण सामान्य प्रशासन विभाग/पंचायतराज विभाग की स्थानान्तरण नीति 2006 के अनुसार किया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत के सचिव पंचायतराज विभाग या जिला पंचायत या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत में से किसके कर्मचारी है? कैडर भी बतावें। क्या ग्राम पंचायत सचिवों के संविलियन की कार्यवाही की गई है? सचिवों के संविलियन हेतु क्या ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था?

पंचायत विभाग के ही कर्मचारी हैं सचिव

वहीं, कांग्रेस विधायक संजय उइके के सवाल का लिखित जवाब देते हुए पंचायत मंत्री प्रह्लाद पटेल कहा कि ”वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति नहीं थी। ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं इनका जिला कैडर बनाया गया है। ग्राम पंचायत सचिव की स्थानांतरण नीति 2026 के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में पंचायत सचिवों के प्रवर्ग में पद रिक्त होने की स्थिति में संविलियन किए जाने का प्रावधान है। शिवपुरी जिले में 03 पंचायत सचिवों के संविलियन की कार्यवाही की गई है। वहीं, उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति 2026 में संविलियन हेतु ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान नहीं है। पंचायत सचिव के स्थानांतरण विभागीय नीति के अनुसार किये जाते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार नहीं किये जाते हैं।

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क्या मध्यप्रदेश में पंचायत सचिवों का नियमितीकरण होगा?

सरकार ने फिलहाल नियमितीकरण की घोषणा नहीं की है। विधानसभा में केवल संविलियन और स्थानांतरण नीति को लेकर जानकारी दी गई है।

पंचायत सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं?

सरकार के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर बनाया गया है।

क्या पंचायत सचिवों के संविलियन के लिए NOC जरूरी है?

नहीं। पंचायत मंत्री ने बताया कि पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति 2026 में ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

क्या पंचायत सचिवों का दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकता है?

हाँ। यदि दूसरे जिले में पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं तो संविलियन के माध्यम से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया जा सकता है।

पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किस नीति के तहत होता है?

पंचायत सचिवों का स्थानांतरण पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति 2026 के अनुसार होता है, सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के तहत नहीं।