Twisha Sharma Death Case : अग्रिम जमानत रद्द होते ही पूर्व जज गिरीबाला के घर घुसी CBI! कोर्ट के आदेश के बाद जेल जाने की उलटी गिनती शुरू
बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मृतका की सास गिरीबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी है, जिसके बाद CBI की टीम कार्रवाई के लिए उनके घर पहुंच गई। कोर्ट में जांच में सहयोग न करने और मामले को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए गए।
- जबलपुर हाई कोर्ट ने गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की।
- CBI टीम कार्रवाई के लिए आरोपी सास के घर पहुंची।
- कोर्ट में जांच से बचने और मृतका की छवि खराब करने के आरोप लगे।
भोपाल: Twisha Sharma Death Case : बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मृतका की सास गिरीबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जबलपुर हाई कोर्ट से गिरीबाला सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां हाई कोर्ट ने उन्हें ट्रायल अदालत से मिली अग्रिम जमानत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस कड़े फैसले के बाद सीबीआई (CBI) की टीम गिरीबाला सिंह को गिरफ्तार करने घर पहुंच चुकी है। सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी है साथ ही गिरिबाला सिंह को किसी भी समय जेल भेजा जा सकता है।
देर आया जमानत रद्द करने का फैसला
आपको बता दें की जबलपुर हाई कोर्ट में कल त्विषा शर्मा डेथ केस को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। CBI Team At Giribala House हाई कोर्ट कल दोपहर 2:30 बजे आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई । सुनवाई में हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को ट्रायल अदालत से मिली अग्रिम जमानत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
Giribala Singh Jail जाँच से बचाने की कर रही थी कोशिश
Twisha Sharma Death Case: सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि जिला अदालत ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी। उन्होंने अदालत को बताया कि अग्रिम जमानत मिलने से पहले और बाद में भी गिरिबाला सिंह ने जांच एजेंसी के नोटिसों का जवाब नहीं दिया और लगातार जांच से बचने की कोशिश करती रहीं।
मृतिका की छवि ख़राब करने की कोशिश
महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मृतिका त्विषा शर्मा की छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। यह जमानत की शर्तों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह प्रॉसिक्यूशन के साथ “लुका-छिपी का खेल” खेल रही हैं और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। अदालत में यह भी बताया गया कि जांच एजेंसी द्वारा गिरिबाला सिंह को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने नोटिस तक तामील नहीं होने दिए। महाधिवक्ता ने कहा कि आरोपी का रवैया जांच में सहयोग करने वाला नहीं रहा और लगातार जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गई।
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