Vehicle Checking Campaign in MP: प्रदेश में आज से शुरू होगा सभी वाहनों की जांच के लिए अभियान, सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद सक्रिय हुआ परिवहन विभाग

Vehicle Checking Campaign in MP: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद आज से प्रदेश भर में वाहनों के फिटनेस की जांच होगी।

  • Reported By: Harpreet Kaur

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  • Publish Date - May 13, 2025 / 09:54 AM IST,
    Updated On - May 13, 2025 / 10:35 AM IST

Vehicle Checking Campaign in MP/ Image Credit: MP DPR

HIGHLIGHTS
  • मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद आज से प्रदेश भर में वाहनों के फिटनेस की जांच होगी।
  • इस अभियान में सभी यात्री और शैक्षणिक संस्था के वाहनों की चेकिंग होगी।
  • सीएम डॉ यादव ने परिवहन विभाग को सभी वाहनों की जांच की निर्देश दिए थे।

भोपाल: Vehicle Checking Campaign in MP: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद आज से प्रदेश भर में वाहनों के फिटनेस की जांच होगी। इसमें सभी यात्री और शैक्षणिक संस्था के वाहनों की चेकिंग होगी। दरअसल, भोपाल में बाणगंगा चौराहे पर हाउस दुर्घटना में बस ने कई लोगो को कुचल दिया था जिसमें एक डॉक्टर युवती की मौत हो गई थ और कई गंभीर रूप से घायल हो गए है। इस घटना के बाद सीएम डॉ यादव ने परिवहन विभाग को सभी वाहनों की जांच की निर्देश दिए थे।

सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री बसों, शैक्षणिक संस्थानों की बसों और स्कूल बसों की सघन चेकिंग करने का निर्णय लिया है। यह विशेष अभियान 13 मई से प्रदेश में एक साथ शुरू होगा। इस अभियान में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंग। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किए गए हैं।

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वाहनों के इन चीजों की होगी जांच

Vehicle Checking Campaign in MP: जांच अभियान में सुनिश्चित किया जाएगा कि, सभी वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 अनुसार गति नियंत्रक लगा होना चाहिए, सभी यात्री बसों में सभी वीएलटीडी डिवाइस लगा होना जरूरी है, शैक्षणिक वाहनों में AIS 140 के अनुसार व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD), केमरे तथा पैनिक बटन लगे हों। VLTD का परिवहन विभाग के सेन्ट्रल सर्वर से एन्टीग्रेशन अनिवार्य हो और वाहन में परिवहन किये जाने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ सम्बंधित शैक्षणिक संस्था को इसका ऐक्सेस प्रदान करना भी आवश्यक होगा। सभी वाहनो में प्रथम उपचार पेटी (फर्स्टएड बॉक्स) अनिवार्य रूप से रखा जाये।

एक अक्टूबर 2023 के बाद निर्मित शैक्षणिक वाहनो में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 1250 के प्रावधान अनुसार AIS-135 अनुरूप FAPS लगा होना चाहिए तथा शेष शैक्षणिक वाहनों में वाहन अनुसार उचित मात्रा का अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। वाहनों की खिड़कियों पर काले कॉच या परदे नहीं लगे होगें तथा वाहनो के अंदर की गतिविधि सदैव वाहन के बाहर से स्पष्ट रूप से दिखना चाहिये। वाहन के साथ वैध बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट होना अनिवार्य है। यदि वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र होने के उपरांत अनफिट पाई जाती है तो फिटनेस जारीकर्ता अधिकारी / ATS के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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चालक एवं परिचालक के लाइसेंस की भी होगी जांच

Vehicle Checking Campaign in MP: वाहन चालक एवं परिचालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। बस के सभी प्रकार के कर (टैक्स) पूर्ण रूप से जमा होना चाहिए। बस के विरुद्ध पूर्व के चालान की जानकारी भी आवश्यक रूप से ली जाए। बस में किसी भी प्रकार के ओवरलोड अर्थात परमिट से अधिक यात्री न हो। बसों में माल ले जाने की परंपरा बहुत अधिक बढ़ रही है इसकी सघन चेकिंग की जायेगी। निर्धारित मात्रा से अधिक माल का परिवहन यात्री बसों द्वारा न किया जाए। दोषी वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।