MP News: जितनी आय नहीं.. उससे ज्यादा की संपत्ति, कोर्ट ने NCB के निरीक्षक से पूछा तो नहीं दे सका हिसाब, अब मिली ये बड़ी सजा

जितनी आय नहीं.. उससे ज्यादा की संपत्ति, CBI court sentenced Mandsaur district NCP inspector to 3 years imprisonment in disproportionate assets case

MP News: जितनी आय नहीं.. उससे ज्यादा की संपत्ति, कोर्ट ने NCB के निरीक्षक से पूछा तो नहीं दे सका हिसाब, अब मिली ये बड़ी सजा

Delhi High Court Latest News। Source- IBC24 Archive

Modified Date: December 18, 2024 / 02:45 pm IST
Published Date: December 18, 2024 7:38 am IST

भोपालः आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंदसौर जिले में पदस्थ रहे निरीक्षक धर्म सिंह मीणा को बड़ी सजा सुनाई है। इंदौर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उन पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान धर्म सिंह मीणा ने अपनी संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी मनाते हुए यह सजा सुनाई है।

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मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने अक्टूबर 2012 में निरीक्षक धर्म सिंह मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उस समय वह केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मंदसौर जिले के गरोठ में पदस्थ थे। शिकायत के अनुसार आरोपी निरीक्षक धर्म सिंह मीणा ने अपनी आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की है। मीणा जनवरी 1997 से अप्रैल 2011 के दौरान विभिन्न स्थानों पर पदस्थ रहे और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। उनके पास कुल 42 लाख 26 हजार रुपये की अनुपातहीन संपत्ति थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 17 अप्रैल 2015 को आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश इंदौर की एलडी कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था।

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मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने उनकी संपत्ति का हिसाब मांगा, लेकिन धर्म सिंह मीणा इस पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उन पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

प्वाइंट्स में ऐसे समझे पूरी खबर

धर्म सिंह मीणा को किस मामले में सजा मिली है?

धर्म सिंह मीणा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने पर 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिली है। इसके अलावा, उन पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला कब दर्ज किया गया था?

यह मामला अक्टूबर 2012 में सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था जब धर्म सिंह मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था।

धर्म सिंह मीणा ने कब और कहां काम किया था?

धर्म सिंह मीणा जनवरी 1997 से अप्रैल 2011 तक विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे, और उस दौरान उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

सजा मिलने के बाद क्या जुर्माना भी लगाया गया है?

हां, न्यायालय ने धर्म सिंह मीणा पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।