दहेज मौत: त्विषा शर्मा के पति ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली, कर सकता है आत्मसमर्पण

Ads

दहेज मौत: त्विषा शर्मा के पति ने अग्रिम जमानत याचिका वापस ली, कर सकता है आत्मसमर्पण

  •  
  • Publish Date - May 22, 2026 / 04:18 PM IST,
    Updated On - May 22, 2026 / 04:18 PM IST

जबलपुर, 22 मई (भाषा) दहेज के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित की गई और भोपाल में अपने ससुराल में पिछले सप्ताह मृत पाई गई त्विषा शर्मा के फरार पति समर्थ सिंह ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अपनी याचिका वापस ले ली ।

समर्थ के वकील जयदीप कौरव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि समर्थ ने न्यायमूर्ति अवनींद्र सिंह की एकल पीठ से अपनी याचिका वापस ले ली है।

इसके साथ ही समर्थ के पास अब आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

समर्थ के भाई सिद्धार्थ सिंह ने पिछले सप्ताह एक अधीनस्थ अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद एकल पीठ के समक्ष एक विविध आपराधिक मामला (एमसीआरसी) दायर किया था।

समर्थ की मां पूर्व न्यायाधीश और भोपाल उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह को पिछले सप्ताह वहां की एक अदालत ने अग्रिम जमानत दी थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम भी है।

गत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में त्विषा शर्मा (33) फांसी पर लटकी पाई गई थी। मॉडल से अभिनेत्री बनीं त्विषा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है जबकि सिंह परिवार का दावा है कि वह ड्रग्स की आदी थी।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस ने समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले 30,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है और उसके पासपोर्ट को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

त्विषा के परिजनों की ओर से गिरिबाला सिंह को भोपाल की एक अदालत से मिली अग्रिम जमानत को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

कौरव ने बताया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है और अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित की है।

भाषा ब्रजेन्द्र राजकुमार

राजकुमार