MP Vyapam Scandal: व्यापम कांड मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषियों को सुनाई 3-3 साल की सजा
MP Vyapam Scandal: व्यापम कांड मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषियों को सुनाई 3-3 साल की सजा
ग्वालियर। MP Vyapam Scandal: बहुचर्चित व्यापम कांड के एक और मामले में ग्वालियर की विशेष न्यायालय सीबीआई कोर्ट ने सॉल्वर डॉ. स्वाति सिंह और प्रियंका श्रीवास्तव को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। डॉ. स्वाति बनारस हिंदू यूनिवसिर्टी की गोल्ड मेडलिस्ट है। कोर्ट ने दलाल शैलेंद्र निरंजन, विशाल यादव और उमेश बघेल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
दरअसल, विशाल यादव, प्रियंका के पति हैं। वहीं डॉ. स्वाति वर्तमान में बुलंदशहर में अस्पताल का संचालन कर रही है। तीन साल की सजा मिलने के कारण उनके वकील ने जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया। डॉ. स्वाति सिंह को भी जमानत मिल गई। प्रियंका इस केस में एफआईआर होने से लेकर दोष सिद्ध होने तक एक दिन भी जेल नहीं गई। सीबीआई के लोक अभियोजक के मुताबिक ट्रायल प्रोग्राम में कुल 48 गवाहों की सूची दी गई थी। इसमें से 22 लोगों की कोर्ट ने गवाही कराना आवश्यक ही नहीं माना।
MP Vyapam Scandal: वहीं दोनों दोषियों की ओर से छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए कम सजा देने की गुहार लगाई गई। इस केस में प्रियंका श्रीवास्तव भले ही जेल नहीं गई हों, लेकिन बरी हुए शैलेंद्र निरंजन, विशाल यादव, उमेश बघेल और दोषी स्वाति सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। सभी लगभग एक से डेढ़ साल जेल में रहे।

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