इंदौर में दो साल की बेटी से दुष्कर्म पर पिता को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर में दो साल की बेटी से दुष्कर्म पर पिता को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Modified Date: November 15, 2021 / 04:41 pm IST
Published Date: November 15, 2021 4:41 pm IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), 15 नवंबर (भाषा) इंदौर की जिला अदालत ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में उसके पिता को सोमवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने इस मामले में 32 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए यह दंड सुनाया।

अभियोजन के एक अधिकारी ने बताया कि इस व्यक्ति ने शहर में पिछले साल जनवरी के दौरान अपनी दो साल की बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जिससे उसका नाजुक अंग जख्मी हो गया था।

उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के वक्त पीड़ित बच्ची की मां घर में नहीं थी और जब वह घर लौटी तो उसे बच्ची के दर्द से कराहने पर उसके साथ पिता की करतूत का पता चला।

अधिकारी ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अबोध बच्ची का बयान जब अदालत में दर्ज किया गया, तो उसने यह भी कहा-‘‘पापा गंदे आदमी हैं’’।

भाषा हर्ष

हर्ष प्रशांत

प्रशांत


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