Property Notarization Ban: अब 100 रुपए से ज्यादा की संपत्ति की नोटरी पर रोक! अब बिना रजिस्ट्री नहीं होगा सौदा, प्रशासन ने लिया सख्त फैसला, जानिए क्यों

अब 100 रुपए से ज्यादा की संपत्ति की नोटरी पर रोक...Property Notarization Ban: Now notarization of property worth more than 100 rupees

Property Notarization Ban: अब 100 रुपए से ज्यादा की संपत्ति की नोटरी पर रोक! अब बिना रजिस्ट्री नहीं होगा सौदा, प्रशासन ने लिया सख्त फैसला, जानिए क्यों

Property Notarization Ban | Image Source | IBC24


Reported By: Ravi Sisodiya,
Modified Date: May 29, 2025 / 02:14 pm IST
Published Date: May 29, 2025 2:14 pm IST
HIGHLIGHTS
  • इंदौर में 100 रुपए या उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी पर रोक,
  • इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी सौदों पर लगाम लगाना,
  • आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा,

इंदौर: Property Notarization Ban: जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने एक अहम और सख्त प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की नोटरी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी सौदों पर लगाम लगाना और नियमों के उल्लंघन को रोकना है। आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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Property Notarization Ban: इंदौर प्रशासन ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि यह देखा गया है कि लोग अक्सर जमीन या मकान की वैध रजिस्ट्री न करवा कर केवल नोटरी के जरिए सौदे करते हैं। इस प्रक्रिया में खरीदार को न तो संपत्ति पर मालिकाना हक मिलता है और न ही दस्तावेजों को कानूनी मान्यता। इससे न केवल आम नागरिकों को भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि सरकार को राजस्व की हानि भी होती है।

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Property Notarization Ban: इस आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की नोटरी नहीं करवा सकेगा। यदि कोई नोटरी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उसका लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिले के सभी रजिस्ट्रार, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अचल संपत्ति का लेन-देन केवल वैध रजिस्ट्री प्रक्रिया के माध्यम से ही हो।

 


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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।