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Chhattisgarh Coal Levy Scam: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक

Chhattisgarh Coal Levy Scam | Image Source | IBC24

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रायपुर: Chhattisgarh Coal Levy Scam: कोयला लेवी घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ के निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व सीएमओ सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने तीनों को सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है।

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Chhattisgarh Coal Levy Scam: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इन आरोपियों के गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए उन्हें फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी राज्य से बाहर ही रहेंगे और न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा।

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Chhattisgarh Coal Levy Scam: हालांकि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज कई मामलों में इन आरोपियों को जेल में ही रहना होगा जब तक कि संबंधित मामलों में भी उन्हें कानूनी राहत नहीं मिल जाती। यह अंतरिम जमानत केवल कोयला लेवी घोटाले तक ही सीमित है।

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