बिजनेस कर रहे इन व्यापारियों को फूड लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें नए नियम

बिजनेस कर रहे इन व्यापारियों को फूड लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य, वरना भरना होगा भारी जुर्माना,जानें नियम It is mandatory for these businessmen

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  • Publish Date - September 26, 2022 / 07:17 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

Food license is mandatory: भोपाल। बिना पंजीयन के कारोबार करते हुए पाए गए तो अब जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। शहर में 12 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिन पर कारोबारी पंजीयन और लाइसेंस बनवा सकते हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 7500 फल, सब्जी, चार्ट वालों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। बिजनेस कर रहे व्यापारियों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। खाद अमला अब सख्ती शुरू करने की तैयारी में लग गई है। फूड लाइसेंस नहीं लेने पर सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

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इन सभी कारोबारियों के पास होना चाहिए पंजीयन और लाइसेंस
Food license is mandatory: शहर में दूध, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फल-सब्जी, पानीपुरी, चाट, पोहा, समाेसा, पान की गुमठी, टिफिन सेंटर, ट्रांसपोर्टर, राशन दुकानें, वेयर हाउस, केटर्स, शासकीय-अशासकीय संस्थाओं में संचालित कैंटीन एवं सभी खाद्य कारोबारियों को जो खाने-पीने की सामग्री का निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय करते हैं। उनके लिए पंजीयन कराना और लाइसेंस कराना अनिवार्य हो गया है।

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जान लें ये नए नियम
Food license is mandatory: पांच हजार रुपये तक प्रति वर्ष पंजीयन करा सकते हैं। शिविर में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहर में अभियान चलाया जाएगा और कारोबारियों के संस्थानों पर पहुंचकर पंजीयन एवं लाइसेंस की तलाशी ली जाएगी। नहीं मिलने पर ठोस कार्रवाई कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही बिना पंजीयन के दो लाख और लाइसेंस नहीं होने पर पांच लाख तक का जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी।

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