चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पर ग्वालियर बेंच ने लगाई रोक, राज्य सरकार से 30 सितंबर तक मांगा जवाब
Jabalpur High Court bans recruitment of medical officers, seeks reply from state government by 30 September
ग्वालियर : मध्यप्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 576 पदों पर होनी वाली भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये भर्ती MPPSC के जरिए होने वाली थी। इसके साक्षात्कार के लिए 27 सितंबर का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने रोक लगा दी है।
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दरअसल, डॉ.रौनक शर्मा समेत 5 डॉक्टरों ने इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में तर्क दिया था कि सीधे साक्षात्कार से बड़े स्तर पर गड़बड़ी-घोटाला हो सकती है। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होना चाहिए। आज इस मामले पर सुनवाई हुई और ग्वालियर बेंच ने इस पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने MPPSC और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।
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