OBC Reservation Latest Update: 27 फीसदी OBC आरक्षण का मामला! अब हाईकोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
OBC Reservation Latest Update: मध्यप्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं।
OBC Reservation Latest Update | Source : File Photo
- 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो ओबीसी आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले पर सुनवाई ना करे।
जबलपुर। OBC Reservation Latest Update: मध्यप्रदेश के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वो ओबीसी आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले पर सुनवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वो एमपी के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का निराकरण नहीं कर देता है तब तक एमपी हाईकोर्ट इससे जुड़ी किसी भी याचिका पर सुनवाई ना करे।
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश मध्यप्रदेश सरकार की ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है जिसमें सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की सुनवाई एमपी हाईकोर्ट की बजाय सु्प्रीम कोर्ट में करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवादित मु्ददे को जल्द से जल्द सुलझाने की दिशा में काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर अब 21 अप्रैल को अगली सुनवाई तय कर दी है।
बता दें कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था जिसे एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कुछ भर्तियों में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद से सरकार सभी भर्तियों में 27 की बजाय 14 फीसदी ही ओबीसी आरक्षण दे रही है। हालांकि मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने वाले कानून पर अब तक रोक नहीं लगी है।

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