Jabalpur News: जबलपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश, दिवाली पर 2 घंटे ही कर सकेंगे आतिशबाजी, अगर नियम का पालन नहीं किया तो…

जबलपुर में इस बार की दीपावली सिर्फ दो घंटे की आतिशबाजी के साथ मनाई जाएगी। मध्यप्रदेश के जबलपुर ज़िले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दीपावली के मौके पर आतिशबाजी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।

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  • Publish Date - October 18, 2025 / 11:17 AM IST,
    Updated On - October 18, 2025 / 11:25 AM IST

Jabalpur News/ image source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • जबलपुर में दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे की आतिशबाजी की अनुमति
  • बेरियम, मरकरी, आर्सेनिक जैसे रसायनों वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
  • 125 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि वाले पटाखों पर रोक

Jabalpur News: जबलपुर: जबलपुर में इस बार की दीपावली सिर्फ दो घंटे की आतिशबाजी के साथ मनाई जाएगी। मध्यप्रदेश के जबलपुर ज़िले में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दीपावली के मौके पर आतिशबाजी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, दीपावली की रात सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इस समयावधि के बाहर आतिशबाजी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

नियम का पालन न करने पर जेल

Jabalpur News: कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और विस्फोटक नियमों के तहत की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा भी संभव है।

इन पटाखों पर पूरी तरह से रोक

Jabalpur News: प्रशासन ने केवल समय की सीमा ही नहीं, बल्कि कुछ प्रकार के पटाखों पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। विशेष रूप से उन पटाखों पर रोक लगाई गई है जो बेरियम साल्ट, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, एंटीमोनी और लिथियम जैसे हानिकारक रसायनों से बने होते हैं। इसके अलावा, 125 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखे और लड़ी के रूप में जुड़े हुए पटाखे भी प्रतिबंधित रहेंगे।

साइलेंस जोन में नहीं होगी आतिशबाजी

साइलेंस ज़ोन में आतिशबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल शामिल हैं। इन स्थलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं चलाया जा सकेगा। इसके अलावा, आयुध निर्माणी, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही रहेगी।

पटाखा दुकानों पर भी सख्ती

कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया है कि पटाखा बेचने के लिए चिन्हित स्थानों पर ही अस्थायी दुकानें लगाई जाएं। बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा विक्रेता कारोबार नहीं कर सकेगा। दुकानें धार्मिक स्थलों, स्कूलों, अस्पतालों या अन्य प्रतिबंधित स्थलों के पास नहीं लगाई जाएंगी।

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जबलपुर में दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति कितने समय के लिए है?

रात 8 बजे से 10 बजे तक, केवल 2 घंटे के लिए।

कौन से पटाखों पर जबलपुर में प्रतिबंध है?

बेरियम साल्ट, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, लिथियम आदि से बने पटाखे, 125 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखे, और जुड़ी हुई लड़ी वाले पटाखे।

क्या धार्मिक स्थलों के पास पटाखे चलाना मना है?

हां, धार्मिक स्थलों, हॉस्पिटल, स्कूल और न्यायालय से 100 मीटर की दूरी तक पटाखे चलाना प्रतिबंधित है।