Khandwa Child Rape Case | Image Source | IBC24
खंडवा: Khandwa Child Rape Case: खंडवा में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को मिली सज़ा बदल दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे मिली फांसी की सज़ा रद्द कर दी है और उसे 25 साल कैद रखने की सज़ा सुनाई है।
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Khandwa Child Rape Case: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले 4 साल की बच्ची से रेप और उसका गला दबाकर सुनसान जगह में फेंकना बेहद क्रूर अपराध है लेकिन आरोपी युवक के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए उसे फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 20 वर्षीय निरक्षर आदिवासी युवक है जिसके परिवार ने ना तो उसे शिक्षा दी और ना ही उसकी देखभाल की ऐसे में आरोपी एक ढाबे में काम करने लगा जहां भी उसे अच्छा माहौल नहीं मिला। इस मत के साथ हाईकोर्ट ने खंडवा ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया।
Khandwa Child Rape Case: बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 की रात खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी। इसमें आरोपी, घर के बाहर सोती बच्ची को उठाकर ले गया था और रेप के बाद उसका गला दबाकर उसे सुनसान इलाके में फेंक गया था। खंडवा की पॉक्सो कोर्ट ने बीती 21 अप्रैल 2023 को आरोपी को रेप और हत्या के प्रयास में दोषी पाकर उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी।
Khandwa Child Rape Case: सज़ा पर मुहर के लिए मामला हाईकोर्ट भेजा गया था जहां आरोपी ने भी सज़ा के खिलाफ अपील दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने आरोपी के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए उसे मिली फांसी की सज़ा 25 साल की कैद में बदल दी है।