MP News: यूनिफॉर्म में रील बनाना अब पड़ेगा भारी, स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को दी कड़ी चेतावनी, लाइसेंस हो सकती है रद्द!
MP News: यूनिफॉर्म में रील बनाना अब पड़ेगा भारी, स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को दी कड़ी चेतावनी, लाइसेंस हो सकती है रद्द!
MP News/Image Source: IBC24
- यूनिफॉर्म में रील बनाने पर होगी सख्त कार्यवाही,
- स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को कड़ी चेतावनी,
- अनुशासनात्मक कार्रवाई का अल्टीमेटम,
जबलपुर: Jabalpur News: मध्यप्रदेश में अब यूनिफॉर्म में रील बनाने वाले वकीलों की शामत आने वाली है। प्रदेश में वकीलों की नियामक संस्था, एमपी स्टेट बार काउंसिल ने दो टूक चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी है कि अगर कोई भी वकील यूनिफॉर्म यानि काले कोट, बैंड या लीगल गाउन पहनकर रीलबाजी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। MP News
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MP News: दरअसल स्टेट बार काउंसिल के पास ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं। बार काउंसिल ने माना कि वकील की यूनिफॉर्म अदालतों में जजों के सामने पूरी मर्यादा से ज़िरह करने के लिए होती है लेकिन जब कोई वकील यूनिफॉर्म में रील्स बनाता है तो वह वकालत के पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला होता है।
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MP News: ऐसे में एमपी स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को यूनिफॉर्म में रील्स न बनाने की एडवाइजरी दी है और ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है। बता दें कि स्टेट बार काउंसिल, पुख्ता आधार मिलने पर किसी वकील की सनद भी रद्द कर सकता है जिससे वह फिर किसी भी अदालत में पैरवी नहीं कर सकेगा।

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