No helmate no liquor: जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। विभाग ने सड़क हादसे रोकने के लिए आए दिन कोई न कोई नए कदम उठाती है। इसी कड़ी में अब विभाग ने ऐसा कदम उठाया है जिसे जानकर हर कोई हैरान है। बिना हेलमेट चलने वालों को शराब नहीं मिलेगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए यह कवायद आबकारी विभाग की ओर से यह पहल शुरू की गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को वाहन चालकों को हेलमेट पहनने आदेश जारी करने के बाद पुलिस के द्वारा हेलमेट को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है।
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No helmate no liquor: जबलपुर में अब बिना हेलमेट न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही अन्य कोई सुविधा। यहां तक की जो बिना हेलमेट के शराब की दुकान पर शराब लेने आएगा, उसे शराब भी नहीं दी जाएगी। अब दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पार्किंग में अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। जबलपुर हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतेगी। बता दें कि अबे आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट पहनने वालों को शराब नहीं मिलेगी। इसी क्रम में आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा शराब दुकान संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब देने पर रोक लगाने आदेश दिए है। जिसको लेकर अब शराब दुकान संचालकों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर उन लोगों को शराब नही दी जा रही है।
No helmate no liquor: जिसके बाद शराब शौकीन अब हेलमेट पहनकर ही शराब खरीद सकेंगे। दुकान संचालकों का कहना है कि जो भी शराब प्रेमी शराब खरीदने के लिए दुकान पर आ रहे हैं उनको हेलमेट के लिए जागरूक किया जा रहा है साथ यह चेतावनी दी जा रही है कि अब बिना हेलमेट के शराब नहीं दी जाएगी। वही आबकारी अधिकारी का कहना है की सबसे ज्यादा दुर्घटनाए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ घटित होती है। जो शराब पीकर बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते है,इसलिए अब बिना हेलमेट धारियों को शराब दुकानों में शराब लेने पर प्रतिबंध लगाया है।