मप्र : गोहत्या और गोमांस का कारोबार करने पर दो लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया

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मप्र : गोहत्या और गोमांस का कारोबार करने पर दो लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया

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  • Publish Date - June 2, 2026 / 10:12 PM IST,
    Updated On - June 2, 2026 / 10:12 PM IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), दो जून (भाषा) इंदौर में जिला प्रशासन ने गोहत्या और गोमांस के कारोबार में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी शिवम वर्मा ने गोहत्या और गोमांस के अवैध क्रय-विक्रय एवं परिवहन के जिन आरोपियों के विरूद्ध एनएसए की कार्रवाई की है, वे महू क्षेत्र की बण्डा बस्ती के निवासी कादिर मोहम्मद (35) और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला (29) हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कादिर और आबाद को एनएसए के तहत जेल में बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है ।

अधिकारियों के मुताबिक दोनों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोक शांति भंग करने और अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले पहले से दर्ज हैं।

राज्य में किसी भी गोवंश (गाय, बछड़े, सांड और बैल) पशु की हत्या करना, गोमांस को अपने पास रखना और उसका परिवहन करना कानूनन प्रतिबंधित है।

भाषा हर्ष राजकुमार

राजकुमार