invoice action: वाहन चलाते नाबालिगों की खैर नहीं, पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया

वाहन चलाते नाबालिगों की खैर नहीं, पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया

invoice action: वाहन चलाते नाबालिगों की खैर नहीं, पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया, काटे चालान, जल्द वसूला जाएगा जुर्माना

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : July 30, 2022/5:38 pm IST

invoice action: भोपाल। अगर आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और गाड़ी का इस्तेमाल करते है तो सावधान हो जाइए क्योंकि पुलिस ने अपना सख्त रवैया अपनाया है। दरअसल, पुलिस नाबालिग किशोर-किशोरियों के गाड़ी चलाते मिलने पर उनके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में 16 चालान कोर्ट में पेश किए गए। अदालत ने 1 लाख 77 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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पुलिस ने सख्ती बरती

invoice action: ट्रैफिक थाना पुलिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा तीन के अंतर्गत चालान अनुज्ञप्ति और धारा चार के तहत मोटरयान चलाने की आयुसीमा का उल्लेख है। इन दोनों धाराओं में उल्लंघनकर्ता पर मोटरयान के स्वामियों का दायित्व निर्धारण किया गया है । दरअसल नाबालिग के साथ-साथ बिना लायसेंस के वाहन चलाने से दुघर्टना होने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के मामलों में सख्ती बरतना शुरू कर दी है।

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