Reported By: Vijendra Pandey
,जबलपुर। MP High Court News मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार के नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति संबंधी नीति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में केवल ब्राह्मण समुदाय से पुजारियों की नियुक्ति के प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की गई है।
MP High Court News याचिका अजाक्स (AJAKS) भोपाल के सचिव एम.सी. अहिरवार की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को पुजारी बनने का अवसर नहीं मिल पाता, जो संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति के आधार पर पुजारी बनने से वंचित करना संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए सरकार की नियुक्ति नीति की न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से पुजारी नियुक्ति नीति पर अपना स्पष्ट पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में राज्य सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।