MP Khargapur assembly election void Jabalpur HC big decision

चली गई इस MLA की विधायकी, हाईकोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन, तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पर भी बड़ी कार्रवाई

Khargapur assembly election void: टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा सीट का निर्वाचन अब शून्य घोषित कर दिया गया है।

Edited By :   Modified Date:  December 7, 2022 / 10:29 PM IST, Published Date : December 7, 2022/10:18 pm IST

टीकमगढ़। Khargapur assembly election void: टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा सीट का निर्वाचन अब शून्य घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और खरगापुर विधायक का निर्वाचन शून्य घोषित किया है। हाईकोर्ट ने विधायक को करप्ट प्रैक्टिस का दोषी पाते हुए खरगापुर विधानसभा क्रमांक 47 से निर्वाचन जीरो घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं इस आदेश के साथ ही विधायक पद के सभी वेतन और लाभों से वंचित किया गया है।

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आरोपी विधायक राहुल सिंह लोधी ने नामांकन फॉर्म में जानकारी छुपाई थी। आरोप है कि वो शासन से लाभ ले रही फर्म में पार्टनर थे। वहीं हाईकोर्ट पूर्व में आदेशित 10 हजार की कॉस्ट भी नहीं चुकाई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान तैनात रिटर्निंग ऑफिसर वंदना राजपूत पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। दोबारा निर्वाचन कार्य में ड्यूटी न लगाने के निर्देश दिए हैं।

Khargapur assembly election void: दरअसल, जिले के खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने निवार्चन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश और नियमों का पालन नहीं का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जज नंदिता दुबे ने इस सीट का निर्वाचन शून्य करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।