MP Minister Meeting Permission: भाजपा के इस मंत्री का नया फरमान, अब मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश

MP Minister Meeting Permission: भाजपा के इस मंत्री का नया फरमान, अब मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश

MP Minister Meeting Permission: भाजपा के इस मंत्री का नया फरमान, अब मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश

MP Minister Meeting Permission: भाजपा के इस मंत्री का नया फरमान, अब मिलने के लिए कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, विभाग ने जारी किया आदेश /image: IBC24 File

Modified Date: September 17, 2026 / 03:24 pm IST
Published Date: September 17, 2026 2:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मंत्री से मिलने के लिए अनुमति जरूरी
  • बिना अनुमति मिलने पर कार्रवाई
  • जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी किया

भोपाल। MP Minister Meeting Permission: मध्यप्रदेश में जल संसाधन विभाग (Water Resources Department Order) ने एक नया फरमान जारी किया है, अब कोई भी कर्मचारी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट (Tulsi Silawat Meeting Rule) से बिना अनुमति नहीं मिल सकेंगे। मंत्री की आपत्ति के बाद जल संसाधन विभाग ने सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति मंत्री से मिलने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

MP Minister Meeting Permission एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष महाजन ने द्वारा जारी आदेश (MP Government Order) के मुताबिक अब मंत्री से मिलने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। भोपाल विभागीय कार्यालय में बिना अनुमति मिलने पर रोक लगा दी गई है। निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने जारी किया आदेश (Tulsi Silawat Meeting Rule)

ये भी पढ़ें


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.