अब अंतिम सांस तक जेल में बंद रहेंगे जघन्य अपराधों के आरोपी, सरकार ने आजीवन कारावास नीति में किया बदलाव

अब अंतिम सांस तक जेल में बंद रहेंगे जघन्य अपराधों के आरोपी : Now the accused of heinous crimes will remain in jail till the last breath

अब अंतिम सांस तक जेल में बंद रहेंगे जघन्य अपराधों के आरोपी, सरकार ने आजीवन कारावास नीति में किया बदलाव

Jihadis attacked jail

Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: September 3, 2022 12:02 am IST

भोपालः NCRB की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के रेप के मामलों में अव्वल आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। अब मध्यप्रदेश में आजीवन कारावास 14 साल की सजा नहीं, बल्कि दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। सरकार ने प्रदेश में 2012 से लागू नीति में संशोधन कर दिया है। जघन्य अपराध करने वालों पर ये नीति लागू होगी।

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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने एक बार फिर मध्यप्रदेश के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने फैसला किया है कि रेप समेत गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। इनमें आतंकी, बच्चियों से ज्यादती करने वाले, गैंगरेप, जहरीली शराब बनाने वाले, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधी और दो या दो से ज्यादा मामले में हत्या के दोषी शामिल हैं। इतना ही नहीं इनमें सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हत्या का अपराध करने वाले दोषी भी शामिल होंगे। हालांकि, कांग्रेस इस कवायद पर सवाल उठा रही है।

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गुरुवार को मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नीति को लेकर अफसरों से चर्चा भी की है। अब ये नीति कितनी कारगार साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।