Rewa News: स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल से 18 कैदी रिहा, काट रहे थे उम्रकैद की सजा, दशकों बाद अपनों से मिले तो छलक पड़ी आंखें

Rewa News: स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय जेल से 18 कैदी रिहा, काट रहे थे उम्रकैद की सजा, दशकों बाद अपनों से मिले तो छलक पड़ी आंखें

  •  
  • Publish Date - August 15, 2025 / 12:37 PM IST,
    Updated On - August 15, 2025 / 12:39 PM IST

Rewa News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • स्वतंत्रता दिवस पर 18 बंदियों को मिली रिहाई,
  • अपनों से मिल भावुक हुए सभी,
  • रीवा केंद्रीय जेल से रिहा हुए कैदी,

रीवा: Rewa News:  स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा आजीवन कारावास की सजा काट रहे 18 बंदियों को विशेष क्षमा योजना के अंतर्गत रिहा किया गया। रीवा केंद्रीय जेल से गुरुवार को जब ये बंदी वर्षों बाद खुले आकाश में अपने परिजनों से मिले तो भावनाएं छलक उठीं। अपनों को देखकर बंदी जहां गले लगकर रो पड़े, वहीं परिजन भी इस पुनर्मिलन के क्षण को देखकर भाव-विभोर हो उठे।

Read More : किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, 45 की मौत, 100 से अधिक लापता, PM मोदी ने ली स्थिति की समीक्षा

Rewa News:  जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार अच्छे आचरण वाले कैदियों की रिहाई हेतु जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया था। समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन ने 19 बंदियों की रिहाई को मंजूरी दी, जिसमें से 18 बंदियों को आज रिहा कर दिया गया। एक बंदी की रिहाई जुर्माना राशि जमा नहीं हो पाने के कारण संभव नहीं हो सकी। इन रिहा हुए बंदियों में रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया जिले के 2-2, अनूपपुर जिले का 1 तथा शहडोल जिले के 9 बंदी शामिल हैं। सभी बंदियों की रिहाई की पूर्व सूचना उनके परिजनों को दे दी गई थी जिनमें से अधिकांश जेल के बाहर पहले से मौजूद थे।

Read More : दर्दनाक सड़क हादसे में ‘रोहित शर्मा’ सहित दो की मौत, एक अन्य की हालत नाजुक, सामने आया एक्सीडेंट का वीडियो

Rewa News:  फिलहाल आज जिन बंदियों को केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किया गया है उनमें मुन्ना साहू पिता दीनबंधु निवासी अल्हवा थाना हनुमना, पप्पू उर्फ माधव पिता केमला वासुदेव निवासी बटुरा थाना अमलई जिला शहडोल, भानू वासुदेव पिता मंगल वासुदेव निवासी बटुरा थाना अमलई जिला शहडोल, राजा विश्वकर्मा पिता देवदत्त विश्वकर्मा निवासी बम्हनी थाना चुरहट जिला सीधी तथा सचिन नामदेव उर्फ ईलू पिता विष्णु प्रसाद नामदेव निवासी विकास नगर थाना कोतमा जिला अनूपपुर, कल्याण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पिता डोमारू सिंह निवासी देवरी नम्बर एक छपरा टोला थाना बुढ़ार जिला शहडोल, सिन्टू बैगा पिता स्वर्गीय रामनाथ बैगा निवासी कन्ना बहरा थाना पाली जिला उमरिया, शैलेन्द्र सिंह उर्फ शेलू पिता नरेन्द्र सिंह निवासी रामनई थाना रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा, रविशंकर उर्फ रवि पिता केशव प्रसाद निवासी विक्रमपुर थाना बुढ़ार जिला शहडोल है।

Read More : रायपुर में जल्द कमिश्नरेट सिस्टम का ऐलान.. CM साय ने आजादी के पर्व पर किया बड़ा ऐलान, सुनें सभी घोषणाएं

Rewa News:  वहीं रामाधीन साकेत पिता शेषमणि साकेत निवासी रेही थाना जियावन जिला सिंगरौली, शिवदयाल सिंह गोंड पिता चौखेलाल सिंह गोंड निवासी सलदा थाना गोहपारू जिला शहडोल, कतकू पाव पिता ठेपाली पाव निवासी कर्रावन थाना जैतपुर जिला शहडोल, शंकर सिंह पिता प्रताप सिंह गोंड निवासी टिकुरा पठारी थाना उमरिया जिला उमरिया तथा भारत सिंह गोंड पिता ताल्हन उर्फ तल्हन सिंह निवासी बदौड़ी थाना जैतपुर जिला शहडोल, हरिदीन पिता तल्हन सिंह गोंड निवासी बदौड़ी थाना जैतपुर जिला शहडोल, सुरेश यादव पिता जगमोहन यादव पड़रिया थाना कोतवाली जिला सीधी, हिरिया बाई पति मोतीलाल बंजारा निवासी सिलपरी थाना जयसिंह नगर जिला शहडोल और जागेश्वर प्रसाद साहू पिता स्वर्गीय बीरबल साहू निवासी खुटार थाना बैढ़न जिला सिंगरौली शामिल है इन सभी को आजीवन कारावास की सजा में छूट का लाभ देते हुए रिहा किया गया है।

"रीवा जेल से बंदियों की रिहाई" किस योजना के तहत की गई है?

यह रिहाई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष क्षमा योजना के तहत की गई है, जिसमें अच्छे आचरण वाले बंदियों को शासन द्वारा सजा में छूट दी जाती है।

"रीवा जेल से बंदियों की रिहाई" में कितने कैदियों को रिहा किया गया?

इस योजना के अंतर्गत 18 बंदियों को रिहा किया गया है। एक बंदी की रिहाई जुर्माना न भर पाने के कारण रुकी रही।

"रीवा जेल से बंदियों की रिहाई" किन जिलों के बंदियों को मिली?

रिहा हुए बंदी रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल जिलों से हैं।

क्या "रीवा जेल से बंदियों की रिहाई" से पहले परिजनों को सूचना दी गई थी?

हाँ, सभी रिहा किए गए बंदियों के परिजनों को पूर्व में सूचना दी गई थी और अधिकांश परिजन रिहाई के समय जेल के बाहर मौजूद थे।

"रीवा जेल से बंदियों की रिहाई" में क्या सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे?

जी हाँ, सभी 18 बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जिन्हें विशेष क्षमा के अंतर्गत राहत दी गई।