MP News : अविश्वास प्रस्ताव के दायरे में आएंगे सरपंच, पंचायत राज अधिनियम में किया जाएगा संशोधन

MP Latest News : अब सरपंचों के विरुद्ध में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। नया प्रवधान में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

MP News : अविश्वास प्रस्ताव के दायरे में आएंगे सरपंच, पंचायत राज अधिनियम में किया जाएगा संशोधन

Sheopur Minor Missing Case/Image Credit: IBC24 File Photo

Modified Date: October 23, 2024 / 08:25 am IST
Published Date: October 23, 2024 8:25 am IST

भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्षों की तरह अब सरपंचों के विरुद्ध में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। नया प्रवधान में पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 3 वर्ष बाद तीन चौथाई पंच के हस्ताक्षर से प्रस्ताव रखा जाएगा। सरपंचों की मनमानी के कई मामले सामने आए हैं। कई संगठनों ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग उठाई थी।

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विभागीय अधिकारियों कहा है कि चूंकि अभी विधानसभा का कोई सत्र प्रस्तावित नहीं है, इसलिए अध्यादेश के माध्यम के संशोधन किया जाएगा। प्रारूप तैयार करके वरिष्ठ सचिव समिति को भेजा जाएगा और फिर विधि एवं विधायी विभाग से परिमार्जित कराकर अंतिम निर्णय के लिए अगले माह तक कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years