Section 144 applied in closed mine of SECL

7 मौतों के बाद जागा प्रशासन..! कलेक्टर ने इस वजह से लागू किया धारा 144

Section 144 applied in closed mine of SECL: The collector declared it a restricted area by invoking section 144 in the closed mines of SECL.7 मौतों के बाद जागा प्रशासन! इस वजह से धारा 144 लागू किया।

Edited By :   Modified Date:  January 30, 2023 / 10:00 AM IST, Published Date : January 30, 2023/9:59 am IST

Section 144 applied in closed mine of SECL: शहडोल। जिले में 7 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस ने कबाड़ियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने एसईसीएल (SECL) की बंद पड़ी खदानों में धारा 144 लागू करते हुए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।

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7 युवकों की हुई थी मौत

दरअसल, जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र में बंद पड़ी कोयला खदान में कबाड़ चोरी के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 7 युवकों की मौत हुई थी। घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में अमरकंटक रोड स्थित कबाड़ी पप्पू टोपी के अवैध ठीहे पर बुलडोजर चलाया है। आजाद दफाई में कबाड़ी गुड्डू खान के ठीहे पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे।

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बंद पड़ी खदानों में धारा 144 लागू

शहडोल कलेक्टर वंदना वैध ने एसईसीएल की बंद पड़ी खदानों में धारा 144 लागू किया है। एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही बंद खदानों के आसपास नागरिकों के जाने पर रोक लगाई है। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। विओ03 एसपी कुमार प्रतीक के निर्देशन पर SECL प्रबंधन सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।, फरार आरोपी कबाड़ी पप्पू टोपी 10000 का इनाम भी एसपी ने घोषित किया है, वहीं कबाड़ी गुड्डू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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