ग्वालियर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मानसरोवर केयर हास्पिटल में ऑपरेशन के दौरान पेट में कॉटन छोड़ने की लापरवाही सामने आई थी। फोरम ने मामले में पीड़ित को 4 लाख 70 हजार रुपए क्षति पूर्ति दिए जाने का आदेश दिया है। फोरम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पेट में कॉटन छोड़ना, चिकित्सकीय सेवा में एक बड़ी लापरवाही है।
इस लापरवाही से पीड़ित ने मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाया है, उसके बदले में क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित है। पीड़ित को 3 लाख रुपए दिलाए हैं। जबिक अटेंडर के आने व जाने पर हुए खर्च 20 हजार रुपए देने होंगे। कुल 4 लाख 70 हजार रुपए 15 दिन में देने होंगे। क्षतिपूर्ति में अगर देर होती है तो 7 फीसदी ब्याज भी देना पड़ेगा। फोरम ने मानसरोवर केयर हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी एवं रिसर्च सेंटर को यह राशि देने का आदेश दिया है।
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