त्विषा शर्मा मामला: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की

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त्विषा शर्मा मामला: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की

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  • Publish Date - May 28, 2026 / 01:23 AM IST,
    Updated On - May 28, 2026 / 01:23 AM IST

जबलपुर, 27 मई (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विषा शर्मा हत्याकांड में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत बुधवार को रद्द कर दी।

अपने 17 पृष्ठों के आदेश में अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और प्रतिवादी (गिरिबाला सिंह) पर लगाए गए आरोपों के मद्देनजर, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धाराओं 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धाराओं-तीन और चार के तहत दंडनीय अपराधों में 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा 15 मई 2026 को पारित अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त किया जाता है।’’

पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया, ‘आखिरकार त्विषा मामले में न्याय मिल गया है।’

भाषा शोभना सुरेश

सुरेश