Navratri Garba Rules 2023: ‘गरबा खेलने के लिए खुद को साबित करना होगा हिंदू’ एंट्री से पहले ऐसे चेक कर पता लगाएंगे आप मुस्लिम तो नहीं?

'गरबा खेलने के लिए खुद को साबित करना होगा हिंदू' ऐसे चेक करके पता लगाएंगे मुसलमान हैं या हिंदू! Navratri Garba Rules 2023

Navratri Garba Rules 2023: ‘गरबा खेलने के लिए खुद को साबित करना होगा हिंदू’ एंट्री से पहले ऐसे चेक कर पता लगाएंगे आप मुस्लिम तो नहीं?

Police Security in Garba Festival

Modified Date: October 18, 2023 / 04:38 pm IST
Published Date: October 18, 2023 4:38 pm IST

उज्जैन: Navratri Garba Rules 2023 पूरा देश नवरात्रि के धम में डूबा हुआ है। कहीं देवी की स्थापना की गई है तो कई रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच उज्जैन के गरबा आयोजकों ने गैद हिंदूओं को गरबा में प्रवेश देने से मना कर दिया है। इसके लिए आयोजकों ने बकायदा आयोजन स्थल के बाहर पोस्टर लगवा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यह कदम ‘लव जिहाद को रोकने’ के उठाया गया है। आयोजन के सदस्य आधार कार्ड की जांच करने के बाद लोगों को प्रवेश दे रहे हैं।

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Navratri Garba Rules 2023 कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को आयोजकों के इस कदम से कोई दिक्कत नहीं है। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा, ‘यह उनका निजी कार्यक्रम है और उन्होंने कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पास जारी किए हैं। इसमें आपत्ति क्या है?’ आयोजक, संकल्प संस्कृति संस्था ने एक नियम भी लागू किया है कि गरबा में भाग लेने वाले हर पुरुष का ‘तिलक लगाकर स्वागत’ किया जाएगा।

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गरबा शहर में काफी लोकप्रिय है और इसे लगातार पांचवें साल इंदौर-उज्जैन रोड पर नानाखेड़ा में सार्वजनिक मैदान पर आयोजित किया जा रहा है। समारोह में 5,000 से अधिक लोग आते हैं। आयोजक कार्यक्रम में प्रवेश के प्रतिबंधों के बारे में घोषणाएं करते रहते हैं। राठौड़ ने दावा किया, ‘हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लव-जिहाद को खत्म करना चाहते हैं और दुश्मनी फैलाने की कोशिश करने वालों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। गरबा कार्यक्रमों का इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को दूसरे धर्म के पुरुषों से शादी करने के लिए गुमराह करने के लिए किया जाता था।’

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यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह से किसी को रोकना कानूनन सही है तो उन्होंने कहा, अगर कोई अपने परिवार की महिलाओं के साथ आता है तो हम उसे नहीं रोक रहे हैं।’ जिला कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि उन्हें ‘ऐसी किसी बात’ की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘प्रारंभिक अनुमति स्थानीय एसडीएम द्वारा दी गई थी। यदि कोई शिकायत की जाती है, तो मैं कानून के अनुसार इसकी समीक्षा करूंगा।’

 

 

 

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