मप्र में समान नागरिक संहिता से सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित होंगे : मोहन यादव

मप्र में समान नागरिक संहिता से सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित होंगे : मोहन यादव

मप्र में समान नागरिक संहिता से सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित होंगे : मोहन यादव
Modified Date: July 23, 2026 / 12:12 pm IST
Published Date: July 23, 2026 12:12 pm IST

इंदौर, 23 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के दो दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस प्रस्तावित कानून के जरिये राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

विधानसभा ने 21 जुलाई को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच ‘मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026’ को ध्वनिमत से मंजूरी दी थी।

विधेयक पारित होने पर इंदौर में अलग-अलग समुदायों के लोगों ने मुख्यमंत्री यादव का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘समान नागरिक संहिता पर विचार-विमर्श के लिए लगभग दो महीने में राज्य के साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया गया और इस बारे में 10 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए।’’

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद मध्यप्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा समान कानूनों के आधार पर की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषय भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘समान नागरिक संहिता के जरिये हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों समेत सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून लागू होंगे।’’

इस बीच, मुख्यमंत्री यादव ने इंदौर-उज्जैन रोड स्थित लवकुश चौराहे पर नवनिर्मित ‘डबल-डेकर ओवरब्रिज’ की एक भुजा का लोकार्पण भी किया।

भाषा हर्ष सिम्मी

सिम्मी


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