New Social Media Guidelines: पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम! अब सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम, हुआ उल्लंघन तो होगी तगड़ी कार्रवाई

पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम! अब सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम, New Social Media Guidelines for Policemen

New Social Media Guidelines: पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम! अब सोशल मीडिया पर नहीं कर पाएंगे ये काम, हुआ उल्लंघन तो होगी तगड़ी कार्रवाई
Modified Date: September 21, 2026 / 11:35 pm IST
Published Date: September 21, 2026 11:33 pm IST

भोपाल। New Social Media Guidelines: मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन-2026 जारी की गई है। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने परिपत्र जारी कर पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो और अन्य कंटेंट पोस्ट करने को लेकर दिशा-निर्देश तय किए हैं। नई गाइडलाइन के तहत पुलिसकर्मी अब वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही किसी पुलिस कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी करने पर रोक लगाई गई है।

बिना अनुमति पेड वीडियो भी नहीं

New Social Media Guidelines: नई गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों के व्यावसायिक और पेड कंटेंट को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बिना शासन की अनुमति के पुलिसकर्मी किसी तरह का पेड वीडियो नहीं बना सकेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्रवाई, विभागीय गतिविधियों या वर्दी से जुड़े कंटेंट को सार्वजनिक करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। PHQ ने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर पहले से अपलोड किए गए ऐसे वीडियो की समीक्षा कर उन्हें हटाने के निर्देश भी दिए हैं, जो नई गाइडलाइन के दायरे में आते हैं। पुलिसकर्मियों को अपने पुराने सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।


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सवाल आपका है.. पत्रकारिता के माध्यम से जनसरोकारों और आप से जुड़े मुद्दों को सीधे सरकार के संज्ञान में लाना मेरा ध्येय है। विभिन्न मीडिया संस्थानों में 10 साल का अनुभव मुझे इस काम के लिए और प्रेरित करता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक मीडिया और भाषा विज्ञान में ली हुई स्नातकोत्तर की दोनों डिग्रियां अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए गति देती है।