नांदेड़ जिले में एक महीने में 36 बाल विवाह रोके गए: अधिकारी

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नांदेड़ जिले में एक महीने में 36 बाल विवाह रोके गए: अधिकारी

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  • Publish Date - May 15, 2026 / 05:28 PM IST,
    Updated On - May 15, 2026 / 05:28 PM IST

नांदेड़, 15 मई (भाषा) महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में प्रशासन ने पिछले महीने में 36 बाल विवाह रोक दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने 12 अप्रैल से 13 मई के बीच बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन टोल-फ्री फोन सेवा पर कई शिकायतें दर्ज की गईं।

एक अधिकारी ने बताया, “प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परामर्श, जागरूकता अभियान और जमीनी स्तर पर सत्यापन के माध्यम से हस्तक्षेप किया और ऐसे 36 विवाहों को संपन्न होने से पहले ही रोक दिया।”

प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित लड़कियों को आगे की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत, विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है और इस कानून के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

जिला कलेक्टर राहुल कार्दिले ने नागरिकों से अपने क्षेत्र में बाल विवाह से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर देने का आग्रह किया।

भाषा

राखी मनीषा

मनीषा