एंटीलिया विस्फोटक मामला : एनआईए ने पूर्व पुलिस अधिकारी की माफी संबंधी अपील का विरोध किया

एंटीलिया विस्फोटक मामला : एनआईए ने पूर्व पुलिस अधिकारी की माफी संबंधी अपील का विरोध किया

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  • Publish Date - March 23, 2023 / 05:59 PM IST,
    Updated On - March 23, 2023 / 05:59 PM IST

मुंबई, 23 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बृहस्पतिवार को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से लदी एसयूवी की बरामदगी और उसके बाद मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग करने वाले पूर्व पुलिसकर्मी सुनील माने की याचिका का विरोध किया।

संघीय एजेंसी ने यहां विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर अपने लिखित जवाब में कहा कि यह स्पष्ट है कि आवेदक (माने) सह-आरोपी के साथ इस मामले के अपराध में सीधे तौर पर शामिल है और वह उसकी याचिका का समर्थन नहीं कर सकती।

माने द्वारा पिछले महीने अदालत को भेजे गए एक हस्तलिखित आवेदन में कहा गया है कि उन्हें (माने को) अपनी गलती का एहसास हो गया है और अदालत को उनके “उत्कृष्ट” सेवा रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए और उन्हें माफी देकर “अपनी गलती का पश्चाताप” करने का मौका देना चाहिए।

माने को एनआईए ने अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

एनआईए के अनुसार, माने ठाणे के एक व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या की साजिश का हिस्सा था। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के पास से 25 फरवरी 2021 को खड़ी जिस गाड़ी से विस्फोटक मिला था, हिरन कथित तौर पर उसका मालिक था। हिरन का शव कुछ दिन बाद पांच मार्च को ठाणे में मिला था।

लिखित जवाब में एनआईए ने कहा है कि आरोपपत्र में माने और सहआरोपी की भूमिका का विस्तृत ब्यौरा है। ‘‘यह साफ है कि आवेदक इस अपराध में सह आरोपियों के साथ सीधे तौर पर शामिल था।’’

भाषा जितेंद्र जितेंद्र मनीषा

मनीषा